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भारत सरकार समय-समय पर गर्भवती महिलाओं के लिए कई लाभकारी योजनाएं शुरू करती है। ऐसी ही एक योजना का नाम है ‘प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना’। इसके तहत सरकार जच्चा-बच्चा के पोषण और देखरेख के लिए प्रोत्साहन राशि महिलाओं को प्रदान करती है, लेकिन जानकारी के अभाव में कई गर्भवती महिलाएं इस योजना से वंचित रह जाती हैं। इसी वजह से मॉमजंक्शन के इस लेख में हम आपको प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से संबंधित सभी जानकारियां दे रहे हैं। इस लेख में हम आपको प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना क्या है, इसकी विशेषताएं, लाभ, पात्रता और इसका लाभ पाने के लिए जरूरी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताएंगे।
चलिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना किसे कहते हैं।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना क्या है? | Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana
भारत में अधिकतर महिलाओं को उतना पोषण नहीं मिल पाता, जितना उनके शरीर के लिए जरूरी होता है। इसलिए, भारत में हर तीसरी महिला अल्पपोषण और हर दूसरी महिला एनीमिया का शिकार है। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने गर्भवतियों और स्तनपान कराने वाली मांओं के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना शुरू की है। इसके तहत गर्भवतियों को खुद के और अपने नवजात के पोषण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के पीछे सरकार के उद्देश्य कुछ इस प्रकार हैं (1):
- गर्भावस्था की वजह से महिलाएं मजदूरी नहीं कर पाती हैं, जिस वजह से उन्हें आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ता है। इसलिए, सरकार आर्थिक क्षतिपूर्ति के तौर पर महिलाओं को प्रोत्साहन राशि देती है।
- इसके अलावा, इस योजना का उद्देश्य यह भी है कि महिला पूरी तरह से आराम कर सके और उसे पर्याप्त पोषण मिले।
दरअसल, मजदूरी करके गुजर-बसर करने वाली महिलाएं अक्सर आर्थिक तंगी के कारण गर्भावस्था के आखिरी दिनों में और प्रसव के तुरंत बाद अपने परिवार की जीविका के लिए मजदूरी करती हैं। अपने और नवजात के स्वास्थ्य पर ध्यान न देने की वजह से शिशु भी कम वजन के पैदा होते हैं और आगे चलकर कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। इसे रोकने और स्वास्थ्य के प्रति पूरा ध्यान देने के लिए सरकार गर्भवतियों और प्रसव के बाद महिलाओं को प्रोत्साहन सुविधा देती है।
अब हम आपको बता रहे हैं कि केंद्र सरकार ने इस योजना को कब शुरू किया था।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कब शुरू हुई?
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधान के तहत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को एक जनवरी 2017 से देश के सभी जिलों में लागू किया गया है। इस योजना को मातृत्व लाभ कार्यक्रम के नाम से भी जाना जाता है। ‘प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना’ (PMMVY) के तहत नकद प्रोत्साहन राशि सीधे बैंक या पोस्ट ऑफिस अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है (1)।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे की विशेषताएं जानने के लिए पढ़ते रहें यह लेख।
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की विशेषताएं
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की कई खासियत हैं, जिनके बारे में हम नीचे विस्तार से बता रहे हैं (1):
- जच्चा-बच्चा के स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि ही इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता है।
- इस योजना के तहत गर्भवती महिला को सरकार की ओर से 5 हजार रुपये बतौर प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
- इस योजना के तहत आने वाले पैसों की मदद से महिलाओं को हो रही आर्थिक क्षति की भरपाई होती है।
- नकद प्रोत्साहन राशि देकर सरकार पहला गर्भधारण करने और डिलीवरी के बाद महिलाओं को पर्याप्त आराम का समय देने की कोशिश कर रही है।
अब एक नजर डाल लेते हैं, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लाभ पर।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लाभ
- महिला को तीन किस्तों में नकद प्रोत्साहन राशि दी जाती है। उसके लिए राज्य या केंद्र शासित प्रदेश (यूनियन टेरिटरी) द्वारा चिह्नित आंगनवाड़ी केंद्र या स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है।
- इस योजना की पात्र लाभार्थियों को जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत भी प्रोत्साहन राशि दी जाती है। 5 हजार रुपये प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत और 1 हजार रुपये जननी सुरक्षा योजन के तहत, यानी महिलाओं को कुल 6 हजार रुपये मिलते हैं।
योजना का विश्लेषण (शर्तें व किस्तें)
गर्भवती महिलाएं एवं स्तनपान कराने वाली मांओं को तीन किस्तों में 5,000/-रुपये का नकद लाभ मिलता है। जानें क्या हैं इससे संबंधित शर्तें और कितनी राशि आपको पहली, दूसरी और तीसरी किस्त में मिलती है (2)।
किस्तें | शर्तें | राशि |
---|---|---|
पहली किस्त | गर्भवती होने पर प्रारंभिक पंजीकरण (150 दिन के अंदर) | ₹ 1,000 / |
दूसरी किस्त | प्रसव पूर्व जांच करवाने पर (ANC -Ante-Natal Check-up) साथ ही गर्भधारण के 6 माह बाद किस्त के लिए आवेदन किया जा सकता है | ₹2,000 / |
तीसरी किस्त | (क) नवजात का पंजीकरण कराने पर (ख) नवजात के टीकाकरण पर | ₹ 2,000 / |
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की पात्र आप हैं या नहीं यह जानने के लिए आगे पढ़ते रहें यह लेख।
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना पात्रता
- प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की पात्र वो सभी गर्भवती महिलाएं हैं, जो केंद्र सरकार व राज्य सरकार की कर्मचारी नहीं हैं या फिर जिनके पास नियमित रोजगार नहीं है।
- यह पात्रता सिर्फ उन महिलाओं के लिए है, जो पहले शिशु को जन्म दे रही हैं।
- एमसीपी कार्ड जरूरी है। लाभार्थी के गर्भधारण की तिथि व चरण की गणना एमसीपी (मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन) कार्ड में लिखित पिछले माहवारी चक्र की तिथि के आधार पर की जाती है (1)।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत किन-किन दस्तावेजों की जरूरत होती है, आइए अब इस बारे में जानते हैं।
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
पीएमएमवाई योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको कुछ दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है, जो कुछ इस प्रकार हैं (1) (2)।
- विधिवत भरा हुआ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना फार्म 1-ए।
- एमसीपी कार्ड (जच्चा-बच्चा संरक्षण कार्ड)।
- लाभार्थी एवं उसके पति का का आधार कार्ड या वैकल्पिक पहचान पत्र।
- लाभार्थी के बैंक व डाकघर के खाते से संबंधित पासबुक व खाते का विवरण।
- गर्भावस्था के छह माह बाद विधिवत भरा हुआ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना फॉर्म 1-बी।
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना फार्म-1 सी।
- बच्चे के जन्म पंजीकरण की फॉटोकॉपी।
- प्रसव के दौरान अस्पताल द्वारा जारी दस्तावेज।
अब हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए किस तरह आवेदन किया जा सकता है।
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लिए आवेदन एवं क्लैम की प्रक्रिया क्या हैं?
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लाभ तो आपको पता चल ही गए हैं। अब आवेदन की प्रक्रिया के बारे में जानना भी जरूरी है। नीचे हम आपको विस्तार से आवेदन व प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लिए क्लैम करने की प्रक्रिया बता रहे हैं (1)।
- योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र महिलाओं को सबसे पहले पीएमएमवीवाई योजना के तहत पंजीकरण कराना होगा।
- इसे नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र या अनुमोदित स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में जाकर किया जा सकता है।
- पंजीकरण के लिए निर्धारित फॉर्म 1A को भरकर आंगनवाड़ी केंद्र या अनुमोदित स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में जमा करना होगा।
- इस फॉर्म के माध्यम से पहली किस्त का दावा किया जा सकता है।
- इसके बाद दूसरी किस्त के लिए आपको फॉर्म 1 बी और तीसरी किस्त (प्रसव के बाद) के लिए फॉर्म-सी भरकर जमा करना होगा।
- ये सभी फॉर्म आपको आंगनवाड़ी केंद्र, आशा या अनुमोदित स्वास्थ्य सुविधा केंद्र से मिल सकते हैं।
- साथ ही आप इस फॉर्म को ऑनलाइन पीएमएमवीवाई की वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की वेबसाइट में नीचे डाउनलोड पीएमएमवाई फोर्म का विकल्प दिया गया है, जिसमें क्लिक करके आप तीनों फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से संबंधित जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए पते या नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना (PMMVJ) हेल्प लाइन नंबर
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप 011-23380329 नंबर पर कॉल कर सकती हैं। इसके अलावा, आप पत्राचार के माध्यम से भी जानकारी हासिल कर सकती हैं। ईमेल आईडी और पता इस प्रकार है (3) :
उप निदेशक PMMVY
महिला और बाल विकास विभाग
दिल्ली एनसीटी सरकार, 1, कैनिंग लेन (पंडित रविशंकर शुक्ल लेन), भारतीय विद्या भवन बस स्टॉप के पास, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली – 110001।
फोन: – 011-23380329
ईमेल: – igmsy.hq@gmail.com ; pradhanmantriyyojana@gmail.com
गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त पोषण देने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में तो अब आप सब कुछ जान ही गए हैं। अगर आप गर्भवती हैं, तो बिना किसी देरी के इस योजना का लाभ उठाएं। साथ ही इस लेख को अपने परिजनों के साथ भी साझा करें, जिससे सभी को केंद्र सरकार की इस कल्याणकारी योजना के फायदे व आवेदन की प्रक्रिया के बारे में पता चल सके। आपको हमारा यह लेख कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना न भूलें। साथ ही अगर इस योजना से संबंधित कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो उसे भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम तथ्यों सहित सही जवाब देने का प्रयास करेंगे।
References
2.PMMVY By Ministry of Women and Child Development
3.Department of Women and Child Development By WCDDL Govt of NCT of Delhi
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